जयपुर, 05 जनवरी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों के लिए आम चुनाव की घोषणा मंगलवार को कर दी गई है। 28 जनवरी को यहां मतदान होगा और 31 जनवरी को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। मतदान का समय सवेरे 8 से शाम 5 बजे तक रहेगा। निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है। राजस्थान के 20 जिलों की 87 नगरीय निकायों में आम चुनाव होने शेष हैं। इसके अतिरिक्त राजसमंद जिले की नगर परिषद राजसमंद और टोंक जिले की नगरपालिका मालपुरा और टोडारायसिंह का कार्यकाल भी जनवरी 2021 में समाप्त हो रहा है। इस प्रकार आयोग की ओर से कुल 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराए जाने हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग की सचिव चित्रा गुप्ता ने मंगलवार शाम चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने में लगभग तीस हजार कार्मिकों की जरुरत प्रतिपादित की है। आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जो सवेरे 8 से रात 10 बजे तक क्रियाशील रहेगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर ने डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 10399/2020, ओमप्रकाश बनाम राज्य एवं अन्य में 16 दिसंबर 2020 को आम चुनाव से शेष रही उक्त 87 नगर निकायों के आम चुनाव 15 फरवरी 2021 तक कराने के निर्देश दिए गए थे। इन 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव के दौरान पुलिस बल की उपलब्धता एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के संबंध में आयोग की ओर से 17 दिसंबर 2020 को गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की गई थी।
इन नगर निकायों में एक नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका शामिल की गई हैं। जहां सदस्य के लिए 28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। वहीं, 31 जनवरी को मतगणना होगी। साथ ही, अध्यक्ष के लिए 7 फरवरी को मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। वहीं, 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनाव में कुल 29 लाख 51 हजार 835 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 15 लाख 11 हजार 208 पुरुष तथा 14 लाख 40 हजार 565 महिला और 62 अन्य लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दौरान कुल 3035 वार्डों में 5 हजार 253 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। जिसमें ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी गई है।
आयोग ने चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए खर्च की सीमा भी तय की है। इसमें नगर निगम सदस्य के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये, नगर परिषद सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये और नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख रुपये की सीमा तय की गई है। ये चुनाव अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौडग़ढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक, उदयपुर में करवाए जाएंगे।
सदस्यों के लिए ऐसा रहेगा कार्यक्रम
इन निकायों में वार्ड सदस्य के लिए लोक सूचना 11 जनवरी को जारी होगी। जबकि नामांकन 15 जनवरी तक किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 16 जनवरी को होगी, नाम वापसी 19 जनवरी तक की जा सकेगी। चुनाव चिन्ह का आवंटन 20 जनवरी तक किया जाएगा। मतदान तिथि 28 जनवरी रहेगी। मतगणना 31 जनवरी को की जाएगी। इन निकायों में अध्यक्ष पद के लिए लोक सूचना 1 फरवरी को जारी होगी। जबकि, नामांकन 2 फरवरी को किया जाएगा। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 3 फरवरी को होगी। नाम वापसी 4 फरवरी को की जा सकेगी। चुनाव चिन्ह का आवंटन 4 फरवरी को नामवापसी के तुरंत बाद होगी। मतदान की तिथि 7 फरवरी तय की गई हैं। इसी दिन जरुरी होने पर मतदान के तुरंत बाद मतगणना कराई जाएगी। निकायों में उपाध्यक्ष का चुनाव 8 फरवरी को कराया जाएगा। इसके लिए बैठक प्रात: 10 बजे आरंभ होगी। नामांकन पत्र 11 बजे तक पेश किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच साढ़े ग्यारह बजे से होगी। नामवापसी दोपहर 2 बजे तक की जा सकेगी। आवश्यक होने पर दोपहर ढाई से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी।